( स्वैच्छिक दुनिया ) :- सुप्रीम कोर्ट ने करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की देनदारी में राहत मांग रही टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी पिछले साल सितंबर में दिए आदेश का पालन करे. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने AGR बकाए की फिर से गणना की याचिका दाखिल की थी गौरतलब है कि सोमवार को AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. ये याचिका गणना के गलत तरीके से होने का हवाला देते हुए दाखिल की गई थी पिछले साल सितंबर में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी थी. कोर्ट ने पिछले साल इन कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10% एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी I
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