कानपुर टैक्स सेमिनार सम्पन्न।

( स्वैच्छिक दुनिया ) कानपुर :- मर्चेन्ट् चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश् आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रेक्टिशनर (नार्थ जोन), कानपुर इन्कम टैक्स बार एसोसियेशन, कानपुर चार्टेड एकाउण्टेन्ट्स सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से एकदिवसीय कानपुर टैक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। टैक्स गोष्ठी का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पीयूष गोयल द्वारा माँ सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। माननीय न्यायमूर्ति जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह सही है कि सरकार को विकास एवं जनहित कार्यों के लिये राजस्व की आवष्यकता है। टैक्स के माध्यम से राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाती है। वहीं दूसरी ओर सरकार को कर कानून सरल एवं अनुपालन योग्य बनाने होंगें। कारोबारी हितों का भी ध्यान रखना होगा। करदाता से कर वसूली बड़े सरल रूप से ईज ऑफ ड्यूईंग बिजनेस के नजरिये से की जानी चाहिये। कारोबारियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि वह सही कर की अदायगी करें।

सेमिनार के अतिथि आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रेक्टिशनर (नार्थ जोन) के अध्यक्ष श्री डी. के. गाँधी ने कहा कि हम प्रोफेशनल के लिये सभी कानून एवं नियमों को गहनता से अध्ययन करना होगा। गोष्ठी में एक दूसरे से विचार विमर्श करना होगा। तभी हम करदाताओं एवं कारोबारियों को अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़क कार्यवाही से बचा सकते है।

प्रथम तकनीकी सत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री शुभम् अग्रवाल ने जी.एस.टी. कानून एवं नियमों के तहत अधिकारियों द्वारा जारी सम्मन एवं सर्वेक्षण के समय की जा रही गिरफ्तारी के विषय पर व्याख्यान देते हुये बताया कि वारंट तभी जारी करने का अधिकार है। जब कारोबारी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही में व्यक्तिगत उपस्थिति अति आवश्यक हो। कार्यवाही लम्बित हो। कागजात एवं अभिलेखों का प्रस्तुत किये जाने हेतु कारोबारी से अभिलेख लेना जरूरी है। सर्वेक्षण के समय की गई गिरफ्तारी उचित एवं न्यासंगत नही है। पाये गये मैटेरियल के आधार पर करावंचन के बिना ही कर चोरी का अनुमान करना न्यायोचित नही है। कारोबारी कोई अपराधी नही है। आर्थिक मामले में उसी समय गिरफ्तारी कर लिया जाना उचित नही है। द्वितीय सत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती प्रेमलता बंसल द्वारा आयकर के पुनः निर्धारण के नये नियमों की चर्चा की। बताया कि धारा 148 के तहत अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को कार्यवाही नोटिस पुनः कर निर्धारण करने हेतु जारी किये जाने पर उसी समय सीमा पर ध्यान देना होगा। बिना कर चोरी के पुख्ता साक्ष्य होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी। करदाताओं को नये संशोधित नियमों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के तहत अपने वाद के तथ्यों के समक्ष कार्यवाही की वैधता तय करनी होगी। तथ्यों के आधार पर करदाताओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

तृतीय तकनीकी सत्र में लखनऊ से श्री दिलीप यशवर्धन ने कॉपीराइट तथा पेटेंट आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर पेटेंट राईट्स की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। देश के कानूनों के तहत एवं विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट नियमों से कारोबारी अपने हितों की रक्षा कर सकते है। आमदनी भी प्राप्त कर सकते है। अपने कारोबार में बखूबी लाभ प्राप्त कर सकते है। टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता मर्चेन्ट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष- श्री अतुल कनोडिया, संचालन- श्री विक्रम चावला, सेमिनार की अध्यक्षता- श्री संतोष गुप्ता तथा मुख्य रूप से श्री मुकेश श्रीवास्तव, विमल बाजपेई, शरद शेखर श्रीवास्तव, विनय जैन, राकेश गर्ग, कमलेश पाठक, अमित सिंह - एसोसियेशन कन्ट्रोलर ऑफ पेटेंट एक्ट, नई दिल्ली, नवदीप श्रीधर, आई. एम. रोहतगी, प्रषांत रस्तोगी, महेन्द्र नाथ मोदी उपस्थित रहे। सेमिनार में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाण, नई दिल्ली तथा कानपुर शहर से अधिवक्ता एवं सी.ए. आदि ने भाग लिया।


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